विवाह सुचना रजिस्ट्रेशन अब नए सिरे से । कैसे करे आवेदन | शादी मै सिर्फ 11 लोगो को अनुमत | छोटी सी लाफरवाही और 1 लाख का जुर्माना । राजस्थान सरकार |

Vivah suchna

विवाह आयोजन के लिए इस प्रकार करना होगा आवेदन 

यदि आपके परिवार, मोहल्ले मैं, गांव में  या रिस्तेदारो मै भी विवाह है तो थोड़ा इस आदेश की तरफ भी नजर डाल लिजिए 
क्योंकि यह आदेश आपके लिए ही बनाया है क्योंकी अब विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर विवाह मै सिर्फ अब 11 लिए लोगों को ही अनुमत किया गया है, इसके आलावा  सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह , डीजे, बारात – निकासी , प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी । विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी 
 जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे जिनकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये पोर्टल पर देनी होगी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिए गए OFFSINDIA इमित्र सेवा पोर्टल के नंबर 
+916377671960
पर कॉल करके जानकारी ले सकते है और घर बैठे अपना विवाह सुचना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है
जिसे लॉक डाउन पास भी कहा जा सकता है ।

  कैसे करे आवेदन 
 
आप 2 तरह से पंजीकरण करवा सकते है 

1. OFFSINDIA (हेल्पलाइन पर कॉल करके)
☎️ +916377671960


2. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर
Note:-ऑफियल वेबसाईट का लिंक नीचे दिया गया है

आवश्यक दस्तावेज

APPLICATION FORM FOR ADVANCE INTIMATION TO DISTRICT ADMINISTRATION FOR PREETIBHOJ/ MARRIAGE EVENTS/ प्रीतिभोज/ विवाह के लिए जिला प्रशासन को अग्रिम सूचना के लिए आवेदन-पत्र
Mandatory Input
A) Applicant Details/ आवेदक का विवरण
Applicant Full Name/ आवेदक का पूरा नाम
Father's/ Husband's Name/ पिता/ पति का नाम
Gender/ लिंग
Age/ आयु
District/ ज़िला
Tehsil/ तहसील
Address/ पता
Mobile Number/ मोबाइल नंबर
Email Id/ ई-मेल आईडी
B) Proposed Event Details/ प्रस्तावित कार्यक्रम का विवरण
Event Type/ कार्यक्रम का प्रकार

PreetiBhoj/ प्रीतिभोज

Marriage/ विवाह

Marriage & PreetiBhoj/ विवाह एवं प्रीतिभोज
Event Date/ कार्यक्रम की दिनांक
Event Start Time/ कार्यक्रम आरंभ होने का समय
 
Event End Time/ कार्यक्रम समाप्त होने का समय
 
Full Name of Groom/ वर का पूरा नाम
Age of Groom/ वर की आयु
Full Name of Bride/ वधू का पूरा नाम
Age of Bride/ वधू की आयु
Name of Venue/ Garden/ कार्यक्रम स्थल का नाम
Address of Venue/ Garden/ कार्यक्रम स्थल का पता
Manager/ Contact Person Name/ कार्यक्रम स्थल के प्रबंधक/ संपर्क सूत्र का नाम 
Manager/ Contact Person Mobile Number/ प्रबंधक/ संपर्क सूत्र का मोबाइल नंबर
C) Upload Supporting Documents/ दस्तावेज अपलोड करें (self-attested & readable copy in PDF/ JPG/ JPEG format only upto 1 MB/ कृपया 1 एमबी तक की स्व-हस्ताक्षरित एवं पठनीय पीडीएफ/ जेपीजी/ जेपीईजी फ़ाइल ही अपलोड करें )
Guest List (Format: Sr.No,Full Name,Relation,Mobile)/ अतिथियों की सूची (प्रारूप: क्रम संख्या, पूरा नाम, सम्बन्ध, मोबाइल नं.) अपलोड करें
Invitation Card (if any)/ निमंत्रण पत्र (यदि है तो) अपलोड करें
D) Self Declaration/ स्व-घोषणा
 I hereby undertake to abide by COVID19 guidelines prescribed by state govt. for such events
मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाएगी।

 I understand that if I do not abide by the prescribed guidelines including the prescribed rule of 31 guests, masks, social distancing etc., I could be fined with a sum of ₹ 1 Lakh and will also be liable to be prosecuted under relevant provisions of IPC and Rajasthan Epidemic Act.
मैं यह समझता हूँ कि यदि मैं निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करता हूँ, जिसमें 31 मेहमानों संबंधी नियम, मास्क, सामाजिक दूरी आदि शामिल है, तो मुझे ₹ 1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही साथ मेरे खिलाफ आईपीसी और राजस्थान महामारी अधिनियम के प्रावधानानुसार मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण बढ़ते कोविड मामलों को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता है । संक्रमण की इस Chain को तोड़ने के लिए Gatherings को नियंत्रित किया जाना अतिआवश्यक है ।

क्या हैं सम्पूर्ण आदेश का विषय विषय 
 विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2021 की निरंतरता में दिनांक 10.05.2021 प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 24.05.2021 प्रातः 5:00 बजे तक की अवधि के लिए लॉकडाउन । कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण बढ़ते कोविड मामलों को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता है । संक्रमण की इस Chain को तोड़ने के लिए Gatherings को नियंत्रित किया जाना अतिआवश्यक है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दिनांक 30.04.2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट - जन अनुशासन पखवाड़ा आदेश की निरंतरता में दिनांक 10.05.2021 प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 24.05.2021 प्रातः 5:00 बजे तक लॉकडाउन के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.2021 के आदेशों के अतिरिक्त अन्य दिशा - निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं : 

विवाह को स्थगित करने की सलाह
                       कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में काफी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है जोकि इस महामारी पर काबू पाने में एक सराहनीय योगदान है । राज्य के सभी निवासियों , जिनके द्वारा दिनांक 31.05.2021 तक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है , उन्हें इस प्रकार के आयोजन को दिनांक 31.05.2021 के पश्चात् आयोजित करने की सलाह दी जाती है ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके ।


किस किस पर लगेगी रोक
 A. विवाह में बैण्ड - बाजा , हलवाई , टैन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी । शादी के लिए टैण्ट हाऊस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नही होगी । 


B. मैरिज गार्डन , मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर को शादी समारोह हेतु बंद रखा जायेगा । शादी - समारोह में विवाह स्थल मालिकों , टैण्ट व्यवसायियों , केटरिंग संचालक एवं बैण्ड - बाजा वादकों इत्यादि को बुकिंगकर्ता द्वारा एडवास बुकिंग हेतु दिया गया अमाउण्ट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जायेगा । 


C. किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी । 

D . राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिक कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोसियल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ अनुमत होंगे 

E. धार्मिक स्थलों को भी किया जाए बंद
 संपूर्ण राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे । आमजन से यह अपील की जाती है कि पूजा - अर्चना , इबादत, प्रार्थना आदि अपने घर पर रहकर ही करें । 

कोविड -19 के मरोजो के लिए विशेष नियम
यह परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ कोई भी Attendant नहीं जावे और आवश्यकता होने पर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा केवल एक ही व्यक्ति ( Attendant ) को अनुमत किया जाए । इस हेतु हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा Attendant को पास issue किया जाए एवं Attendant की सूचना ( नाम , पता एवं मोबाइल नंबर ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाई जावे । जिससे COAS के माध्यम से Attendant के मूवमेन्ट की निगरानी की जा सके । Attendant को 15 दिन के लिए अपने परिवार से आइसोलेट होकर हॉम क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा । 

क्या आवागमन पूर्णतया बंद रहेगा 
 समस्त सार्वजनिक ( निजी एवं सरकारी ) परिवहन जैसे – बस , टेम्पों , ट्रैक्टर , जीप इत्यादि ( मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त ) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे । बारात के आवागमन के लिए बस , ऑटो , टेम्पों , ट्रैक्टर , जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी । अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन , माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे । संपूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट एवं एक शहर से दूसरी शहर , शहर से गांव या फिर गांव से शहर , एक गांव से दूसरे गांव में ( मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी स्थिति / अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त ) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा । 


राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियो को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT - PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि कोई यात्री RT - PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है , तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा और उससे सम्बन्धित सूचना ( नाम , पता एवं मोबाइल नंबर ) DOIT को भेजकर COAS के माध्यम से उनकी निगरानी की जायेगी ।

Ragistration now

 समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके । सम्बन्धित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान - पत्र जारी किया जाये जिससे आवागमन में सुविधा हो । उद्योग एवं निर्माण ईकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा । संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नंबर एवं ड्राइवर का नाम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे । 

निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी । माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी । 


 जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर्स / संयुक्त प्रवर्तन दल / वार्ड कमेटी / ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं । शेष सभी दिशा - निर्देश दिनांक 30.04.2021 को जारी आदेश के अनुरूप होंगे ।


Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Bottom Post Ad

Ads Area