मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना पात्रता के नियम
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. वृद्धावस्था पेंशन के लिए महिलाओं की आयु 55 वर्ष या 55 वर्ष से
अधिक और पुरुषों की आयु 58 वर्ष या 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोत्रों से रूपये 48,000/- से अधिक ना
हो।
4. वरिष्ठ नागरिक जिनकी पहचान केंद्रीय बीपीएल/राज्य बीपीएल या
अंत्योदय परिवारों में की गई है, वे भी वृद्धावस्था पेंशन के पात्र
हैं।
एकल नारी पेंशन योजना
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना पात्रता के नियम
1. यह पेंशन योजना केवल उन्हीं महिलाओं के लिए है जो
विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्त हैं।
2. इस पेंशन योजना के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक
होनी चाहिए।
3. महिला आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से रु.48,000/- से अधिक नहीं
होनी चाहिए।
4. केंद्रीय बीपीएल/राज्य बीपीएल या अंत्योदय परिवारों में पहचान की गई
महिला आवेदक भी एकल महिला पेंशन के लिए पात्र हैं।
कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना पात्रता के
नियम
1. राजस्थान राज्य के मूल निवासी।
2. छोटे और सीमांत किसान परिवार पात्र हैं।
3. इस पेंशन योजना के लिए महिलाओं की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक और
पुरुषों की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पेंशन - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
योजना
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता के नियम
1. ऐसे महिला एवं पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो|
2. केन्द्रीय बीपीएल कार्ड धारी हो|
राष्ट्रीय पेंशन - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना पात्रता के नियम
1. विधवा महिला जिसकी आयु 40 वर्ष हो |
2. केन्द्रीय बीपीएल कार्ड धारी हो|
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी
1. आवेदक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हो
2. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो
3. आवेदक की वर्षिक आय सभी स्रोतों से रूपये 2.50 लाख से कम हो
4. आवेदक 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो
5. एक परिवार के सभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी
1. आवेदक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो
2. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो
3. आवेदक की वर्षिक आय सभी स्रोतों से रूपये 2.50 लाख से कम हो
4. 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो
5. एक परिवार के सभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) पात्रता नियम
1. आवेदक अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) से संबंधित होना चाहिए।
2. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
3. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.00 लाख रुपए से कम होनी
चाहिए।
4.आवेदक को 10वीं पास होना चाहिए।
5. परिवार के सभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ईबीसी
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी)
पात्रता नियम
1. आवेदक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित होना चाहिए।
2. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
3. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.00 लाख रुपए से कम होनी
चाहिए।
4.आवेदक को 10वीं पास होना चाहिए।
5. परिवार के सभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एसबीसी
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) पात्रता
नियम
1. आवेदक विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) से संबंधित होना चाहिए।
2. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
3. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1.44 लाख रुपये से कम होनी
चाहिए।
4.आवेदक को 10वीं पास होना चाहिए।
5. परिवार के सभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति DNT
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - गैर-अधिसूचित घुमंतू जनजाति (डीएनटी)
पात्रता नियम
1. आवेदक को गैर-अधिसूचित खानाबदोश जनजाति (DNT) से संबंधित होना
चाहिए।
2. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
3. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.00 लाख रुपये से कम होनी
चाहिए।
4.आवेदक को 10वीं पास होना चाहिए।
5. परिवार के सभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना- एस
सी
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
3. आवेदक 12वीं पास होना चाहिए।
4. आवेदक के परिवार (आवेदक सहित) की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5.00/-
लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना - एस टी
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक अनुसूचित जन जाति (ST) समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
3. आवेदक 12वीं पास होना चाहिए।
4. आवेदक के परिवार (आवेदक सहित) की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5.00/-
लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना - ओ बी सी
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक ओबी सी (OBC) समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
3. आवेदक 12वीं पास होना चाहिए।
4. आवेदक के परिवार (आवेदक सहित) की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5.00/-
लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना -
सामान्य
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक सामान्य जाति (General) से संबंधित होना चाहिए।
3. आवेदक 12वीं पास होना चाहिए।
4. आवेदक के परिवार (आवेदक सहित) की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5.00/-
लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति - एससी
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक अनुसूचित जाति (SC) का हो ।
3. पात्रता के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन में 55 प्रतिशत अंक होना चाहिए |
4. आवेदक को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.एच.
डी कोर्स में इन निम्न विषयों में सामाजिक- विज्ञान, लोक-प्रशासन,
कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में पंजिकृत होना चाहिए |
5. परिवार की वार्षिक आय 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
6. आवेदक किसी भी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए,
आवेदक को 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (affidevit ) में विवरण
प्रस्तुत करना होगा |
7. छात्रवृत्ति का विज्ञापन निकलने के एक माह के भीतर आवेदन करना होगा|
अम्बेडकर फैलोशिप योजना - एस.सी.
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक अनुसूचित जाति (SC) का हो ।
3. योजना की पात्रता के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन में 55 प्रतिशत अंकों होना
चाहिए |
4. आवेदक को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.एच. डी
कोर्स में इन निम्न विषयों में सामाजिक- विज्ञान, लोक-प्रशासन, कानून,
अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में पंजिकृत होना चाहिए |
5. परिवार की वार्षिक आय 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
6. आवेदक किसी भी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए,
आवेदक को 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (Affidavit ) में विवरण
प्रस्तुत करना होगा |
7. छात्रवृत्ति का विज्ञापन निकलने के एक माह के भीतर आवेदन करना होगा|
आवासीय विद्यालय योजना - एस सी
1. आवेदक राजस्थान राज्य से संबंधित होना चाहिए।
2. आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
3. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी
चाहिए।
आवासीय विद्यालय योजना - एस टी
1. आवेदक राजस्थान राज्य से संबंधित होना चाहिए।
2. आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
3. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी
चाहिए।
आवासीय विद्यालय योजना - एस बी सी
1. आवेदक राजस्थान राज्य से संबंधित होना चाहिए ।
2. आवेदकविशेष रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए ।
3. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी
चाहिए ।
आवासीय विद्यालय योजना - निष्क्रमणीय पशुपालक
1. आवेदक राजस्थान राज्य से संबंधित होना चाहिए ।
2. आवेदक का संबंध निष्क्रमणीय पशुपालक समुदाय से होना चाहिए ।
3. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी
चाहिए ।
आवासीय विद्यालय योजना - भिक्षावृति एवं अवान्छनीयवृति में
लिप्त
1. आवेदक राजस्थान राज्य से संबंधित होना चाहिए ।
2. आवेदक जो भिक्षावृत्ति और अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हों ।
3. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी
चाहिए।
छात्रावास योजना - एससी
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो |
2. आवेदक अनुसूचित जाति (SC) का हो |
3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक ना हो|
4. यह योजना कक्षा 6 से लेकर 12 वीं तक है |
5. आवेदक ने पिछली कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अर्जित किया हो|
6. आवेदक का चरित्र व्यवहार कुशल और निष्ठावान हो|
छात्रावास योजना - एसटी
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय से होना चाहिए।
3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी
चाहिए।
4. आवेदक कक्षा 6वीं से 12वीं तक का छात्र होना चाहिए।
5. आवेदक को पिछली कक्षा में 40% अंक प्राप्त करने चाहिए।
6. आवेदक अच्छे चरित्र का होना चाहिए।
छात्रावास योजना - ओबीसी
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का हो |
3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक ना हो |
4. आवेदक कक्षा 6 से 12 वीं का छात्र हो |
5. आवेदक ने पिछली कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अर्जित किया हो|
6. आवेदक का चरित्र व्यवहार कुशल और निष्ठावान हो|
छात्रावास योजना - सफाईकर्मी वर्ग
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक सफ़ाई कर्मी समुदाय का हो|
3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक ना हो |
4. यह योजना कक्षा 6 से लेकर 12 वीं तक है |
5. आवेदक ने पिछली कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अर्जित किया हो|
6. आवेदक का चरित्र व्यवहार कुशल और निष्ठावान हो|
छात्रावास योजना - एसबीसी
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) से हो|
3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक ना हो |
4. आवेदक कक्षा 6 से 12 तक का छात्र होना चाहिए।
5. आवेदक ने पिछली कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अर्जित किए हो|
6. आवेदक अच्छे चरित्र का होना चाहिए।
अनुप्रति योजना - एससी
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो ।
2. आवेदक अनुसूचित जाति (SC) का हो ।
3. परिवार की वार्षिक आय (आवेदक सहित) सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये
से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. यदि आवेदक के माता-पिता सरकारी कर्मी हैं, तो उनके विभाग प्रमुख
द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा।
5. आवेदक ने प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी आवश्यक चरणों को पास कर लिया
हो।
6. आवेदक ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो और सूचीबद्ध संस्थानों में
प्रवेश ले लिया हो।
अनुप्रति योजना - एसटी
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. आवेदक अनुसूचित जन जाति (ST) का हो ।
3. आवेदक 12 वीं अथवा ग्रेजुएट हो।
4. परिवार की वार्षिक आय (आवेदक सहित) सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये
से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक के माता-पिता सरकारी कर्मी हैं, तो
उनके विभाग प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा।
5. आवेदक का प्रतियोगी परीक्षा के सभी आवश्यक चरणों का पास करना
अनिवार्य है।
6. आवेदक का प्रवेश परीक्षाओं को पास करना और सूचीबद्ध संस्थानों में
प्रवेश लेना अनिवार्य है।
अनुप्रति योजना - एसबीसी
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. आवेदक विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) का हो ।
3. आवेदक ने 12 वीं अथवा ग्रेजुएट हो।
4. परिवार की वार्षिक आय (आवेदक सहित) सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये
से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक के माता-पिता सरकारी कर्मी हैं, तो
उनके विभाग प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा।
5. आवेदक का प्रतियोगी परीक्षा के सभी आवश्यक चरणों का पास करना
अनिवार्य है।
6. आवेदक का प्रवेश परीक्षाओं को पास करना और सूचीबद्ध संस्थानों में
प्रवेश लेना अनिवार्य है।
अनुप्रति योजना - जनरल-ईबीसी
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. आवेदक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) का हो ।
3. आवेदक ने 12 वीं अथवा ग्रेजुएट हो।
4. परिवार की वार्षिक आय (आवेदक सहित) सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये
से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक के माता-पिता सरकारी कर्मी हैं, तो
उनके विभाग प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा।
5. आवेदक का प्रतियोगी परीक्षा के सभी आवश्यक चरणों का पास करना
अनिवार्य है।
6. आवेदक का प्रवेश परीक्षाओं को पास करना और सूचीबद्ध संस्थानों में
प्रवेश लेना अनिवार्य है।
7. आवेदक को अंतिम योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक प्राप्त
करना अनिवार्य है।
अनुप्रति योजना - ओबीसी-बीपीएल
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का हो ।
3. आवेदक 12 वीं अथवा ग्रेजुएट हो।
4. परिवार की वार्षिक आय (आवेदक सहित) सभी स्रोतों से 2.50 लाख रूपये
से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक के माता-पिता सरकारी कर्मी हैं, तो
उनके विभाग प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा।
5. आवेदक को प्रतियोगी परीक्षा के सभी आवश्यक चरणों का पास करना
अनिवार्य है।
6. आवेदक को प्रवेश परीक्षाओं को पास कर सूचीबद्ध संस्थानों में प्रवेश
लेना अनिवार्य है।
अनुप्रति योजना - जनरल-बीपीएल
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. आवेदक सामान्य गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए।
3. आवेदक 12 वीं अथवा ग्रेजुएट हो।
4. परिवार की वार्षिक आय (आवेदक सहित) सभी स्रोतों से 2.50 लाख रूपये
से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक के माता-पिता सरकारी कर्मी हैं, तो
उनके विभाग प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा।
5. आवेदक को प्रतियोगी परीक्षा के सभी आवश्यक चरणों का पास करना
अनिवार्य है।
6. आवेदक ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो और सूचीबद्ध संस्थानों में
प्रवेश लिया हो।
अनुप्रति योजना-अखिल भारतीय सिविल सेवा
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो|
2. आवेदक सामान्य जाति (General Caste)का हो|
3. आवेदक 12 वीं कक्षा अथवा ग्रेजुएट हो|
4. परिवार की वार्षिक आय (आवेदक सहित) सभी स्रोतों से 2.50 लाख रूपये
से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक के माता-पिता सरकारी कर्मी हैं, तो
उनके विभाग प्रमुख द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा|
5. आवेदन कर्ता को प्रतियोगी परीक्षा के सभी आवश्यक चरणों को पास करना
अनिवार्य है।
अनुप्रति योजना- राजस्थान प्रशासनिक सेवा
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो|
2. आवेदक सामान्य जाति (General Caste) का हो|
3. आवेदक 12 वीं कक्षा अथवा ग्रेजुएट हो|
4. परिवार की वार्षिक आय (आवेदक सहित) सभी स्रोतों से 2.50 लाख रूपये
से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदन कर्ता के माता-पिता सरकारी कर्मी
हैं, तो उनके विभाग प्रमुख द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र पर्याप्त
होगा|
5. आवेदन कर्ता को प्रतियोगी परीक्षा के सभी आवश्यक चरणों को पास करना
अनिवार्य है।
अनुप्रति IIT IIM योजना और नेशनल लॉ एक्जाम योजना
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो|
2. आवेदक सामान्य जाति (General Caste) का हो|
3. आवेदक 12 वीं कक्षा अथवा ग्रेजुएट हो|
4. परिवार की वार्षिक आय (आवेदक सहित) सभी स्रोतों से 2.50 लाख रूपये
से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक के माता-पिता सरकारी कर्मी हैं, तो
उनके विभाग प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा|
5. आवेदक का प्रतियोगी परीक्षा के सभी आवश्यक चरणों का पास करना
अनिवार्य है।
6. आवेदक का प्रवेश परीक्षाओं को पास करना और सूचीबद्ध संस्थानों में
प्रवेश लेना अनिवार्य है।
मुफ्त कोचिंग योजना - एससी
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो |
2. आवेदक अनुसूचित जाति (SC) का हो|
3. विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी/मेडिकल /विधि पाठयक्रमों में
प्रवेश हेतु कोचिंग के लिए कक्षा 11 व् 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत
हो |
4. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जयपुर एवं कोटा के
छात्रावासों में आवासरत हों |
5. विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय प्रबन्धन शिक्षण संस्थाओं यथा (IIM)
इत्यादि में प्रवेश के लिए CAT/MAT की कोचिंग के लिए ग्रेजुएट /पोस्ट
ग्रेजुएशन में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी महा विद्यालयों में
नियमित रूप से अध्ययनरत हो |
6. परिवार की वार्षिक आय (सभी स्रोत्रों) से 2.50 लाख रूपये से अधिक ना
हो |
7. विद्यार्थीयों को इंजिनियरिंग , मेडिकल पाट्यक्रमों की प्रवेश
परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा अधिकतम दो वर्ष के लिए तथा विधि एवं
प्रबंधन पाट्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा केवल एक
वर्ष के लिए देय होगी |
8. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हेतु कोचिंग करने के लिए विद्यार्थी को
ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष अथवा ग्रेजुएशन परीक्षा पास करने के अगले वर्ष
तक ही कोचिंग सुविधा दी जायेगी|
9. कोचिंग संस्था में प्रवेशित छात्र कोचिंग संसथान के साथ हुए अनुबंध
की अवधि में ही कोर्स पूरा कर सकें अर्थात यदि किसी संस्था से अनुबंध
02 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है तो अनुबंध के प्रथम वर्ष में 02
वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जायेगा |
मुफ्त कोचिंग योजना - एसटी
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो |
2. आवेदक अनुसूचित जनजाति का हो|
3. विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी/मेडिकल /विधि पाठयक्रमों में
प्रवेश हेतु कोचिंग के लिए कक्षा 11 व् 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत
हो |
4. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जयपुर एवं कोटा के
छात्रावासों में आवासरत हों |
5. विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय प्रबन्धन शिक्षण संस्थाओं यथा (IIM)
इत्यादि में प्रवेश के लिए CAT/MAT की कोचिंग के लिए ग्रेजुएट /पोस्ट
ग्रेजुएशन में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी महा विद्यालयों में
नियमित रूप से अध्ययनरत हो |
6. परिवार की वार्षिक आय (सभी स्रोत्रों) से 2.50 लाख रूपये से अधिक ना
हो |
7. विद्यार्थीयों को इंजिनियरिंग , मेडिकल पाट्यक्रमों की प्रवेश
परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा अधिकतम दो वर्ष के लिए तथा विधि एवं
प्रबंधन पाट्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा केवल एक
वर्ष के लिए देय होगी |
8. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हेतु कोचिंग करने के लिए विद्यार्थी को
ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष अथवा ग्रेजुएशन परीक्षा पास करने के अगले वर्ष
तक ही कोचिंग सुविधा दी जायेगी|
9. कोचिंग संस्था में प्रवेशित छात्र कोचिंग संसथान के साथ हुए अनुबंध
की अवधि में ही कोर्स पूरा कर सकें अर्थात यदि किसी संस्था से अनुबंध
02 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है तो अनुबंध के प्रथम वर्ष में 02
वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जायेगा |
मुफ्त कोचिंग योजना - ओबीसी
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग से हो|
3. विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी/मेडिकल /विधि पाठयक्रमों में
प्रवेश हेतु कोचिंग के लिए कक्षा 11 व् 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत
हो |
4. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जयपुर एवं कोटा के
छात्रावासों में आवासरत हों |
5. विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय प्रबन्धन शिक्षण संस्थाओं यथा (IIM)
इत्यादि में प्रवेश के लिए CAT/MAT की कोचिंग के लिए ग्रेजुएट /पोस्ट
ग्रेजुएशन में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी महा विद्यालयों में
नियमित रूप से अध्ययनरत हो |
6. परिवार की वार्षिक आय (सभी स्रोत्रों) से 2.50 लाख रूपये से अधिक ना
हो |
7. विद्यार्थीयों को इंजिनियरिंग , मेडिकल पाट्यक्रमों की प्रवेश
परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा अधिकतम दो वर्ष के लिए तथा विधि एवं
प्रबंधन पाट्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा केवल एक
वर्ष के लिए देय होगी |
8. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हेतु कोचिंग करने के लिए विद्यार्थी को
ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष अथवा ग्रेजुएशन परीक्षा पास करने के अगले वर्ष
तक ही कोचिंग सुविधा दी जायेगी|
9. कोचिंग संस्था में प्रवेशित छात्र कोचिंग संसथान के साथ हुए अनुबंध
की अवधि में ही कोर्स पूरा कर सकें अर्थात यदि किसी संस्था से अनुबंध
02 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है तो अनुबंध के प्रथम वर्ष में 02
वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जायेगा |
मुफ्त कोचिंग योजना - एसबीसी
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक विशेष पिछड़ा वर्ग से हो |
3. विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी/मेडिकल /विधि पाठयक्रमों में
प्रवेश हेतु कोचिंग के लिए कक्षा 11 व् 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत
हो |
4. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जयपुर एवं कोटा के
छात्रावासों में आवासरत हों |
5. विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय प्रबन्धन शिक्षण संस्थाओं यथा (IIM)
इत्यादि में प्रवेश के लिए CAT/MAT की कोचिंग के लिए ग्रेजुएट /पोस्ट
ग्रेजुएशन में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी महा विद्यालयों में
नियमित रूप से अध्ययनरत हो |
6. परिवार की वार्षिक आय (सभी स्रोत्रों) से 2.50 लाख रूपये से अधिक ना
हो |
7. विद्यार्थीयों को इंजिनियरिंग , मेडिकल पाट्यक्रमों की प्रवेश
परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा अधिकतम दो वर्ष के लिए तथा विधि एवं
प्रबंधन पाट्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा केवल एक
वर्ष के लिए देय होगी |
8. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हेतु कोचिंग करने के लिए विद्यार्थी को
ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष अथवा ग्रेजुएशन परीक्षा पास करने के अगले वर्ष
तक ही कोचिंग सुविधा दी जायेगी|
9. कोचिंग संस्था में प्रवेशित छात्र कोचिंग संसथान के साथ हुए अनुबंध
की अवधि में ही कोर्स पूरा कर सकें अर्थात यदि किसी संस्था से अनुबंध
02 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है तो अनुबंध के प्रथम वर्ष में 02
वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जायेगा |
मुफ्त कोचिंग योजना- जनरल बीपीएल
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक सामान्य वर्ग से हो|
3. विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी/मेडिकल /विधि पाठयक्रमों में
प्रवेश हेतु कोचिंग के लिए कक्षा 11 व् 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत
हो |
4. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जयपुर एवं कोटा के
छात्रावासों में आवासरत हों |
5. विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय प्रबन्धन शिक्षण संस्थाओं यथा (IIM)
इत्यादि में प्रवेश के लिए CAT/MAT की कोचिंग के लिए ग्रेजुएट /पोस्ट
ग्रेजुएशन में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी महा विद्यालयों में
नियमित रूप से अध्ययनरत हो |
6. परिवार की वार्षिक आय (सभी स्रोत्रों) से 2.50 लाख रूपये से अधिक ना
हो |
7. विद्यार्थीयों को इंजिनियरिंग , मेडिकल पाट्यक्रमों की प्रवेश
परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा अधिकतम दो वर्ष के लिए तथा विधि एवं
प्रबंधन पाट्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा केवल एक
वर्ष के लिए देय होगी |
8. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हेतु कोचिंग करने के लिए विद्यार्थी को
ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष अथवा ग्रेजुएशन परीक्षा पास करने के अगले वर्ष
तक ही कोचिंग सुविधा दी जायेगी|
9. कोचिंग संस्था में प्रवेशित छात्र कोचिंग संसथान के साथ हुए अनुबंध
की अवधि में ही कोर्स पूरा कर सकें अर्थात यदि किसी संस्था से अनुबंध
02 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है तो अनुबंध के प्रथम वर्ष में 02
वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जायेगा |
देवनारायण प्रतिभावान छात्रा प्रोत्साहन योजना
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो ।
2. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी
चाहिए।
3. आवेदक को कक्षा 10 से स्नातक स्तर तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण
होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में 48 प्रतिशत अंक
प्राप्त हुआ हो और सरकारी कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत होना
चाहिए।
4. आवेदक बंजारा, बलदिया, लबाना - गादिया लोहार, अडोलिया, गूजर गुर्जर,
रायको, रेबारी (देबासी) गडरिया (अढारी, गायरी) समुदाय से हैं।
देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो ।
2. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी
चाहिए।
3. आवेदक को सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल या सरकारी कॉलेज/ सरकारी
विश्वविद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए।
4. आवेदक बंजारा, बलदिया, लबाना - गादिया लोहार, अडोलिया, गूजर गुर्जर
रायको, रेबारी (देबासी) गडरिया (अढारी, गायरी) समुदाय से हैं।
देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी है।
2.आवेदक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. सीनियर सेकेंडरी बोर्ड की पहली 1000 छात्राएं जिन्होंने अपनी
परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें स्कूटी
मिलेगी।
4. यह योजना यूजी पाठ्यक्रम में अपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में
55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए है।
5. यह योजना पीजी कोर्स में अपने प्रथम और द्वितीय वर्ष में 55% या
उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए है|
6. यह योजना केवल छात्राओं के लिए है।
7. आवेदक बंजारा, बलदिया, लबाना-गड़िया लोहार, गडोलिया, गुजर, गुर्जर ,
रायको, रेबारी (देबासी) गडरिया (गदरी, गयारी) समुदाय से हैं।
देवनारायण गुरुकुल योजना
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक का परिवार कर दाता नहीं होना चाहिए।
3. आवेदक को सरकारी या या गैर सरकारी स्कूल में नियामत छात्र होना
चाहिए,और कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए।
4. आवेदक बंजारा, बलदिया, लबाना - गादिया लोहार, गदोलिया, गुजर गुर्जर,
रायको, रेबारी (देबासी) गडरिया (गडारी, गायरी) समुदाय से हैं।
5. प्रवेश पूर्व परीक्षा में पास और मेरिट अनुसार अंतिम रूप से चयनित
विद्यार्थियों को विभाग द्वारा चयनित 59 विद्यालयों में ही प्रवेश दिया
जायेगा।
नवजीवन योजना
निम्नलिखित जाति के व्यक्ति पात्र होगें
1. कंजर,
2. सांसी,
3.भांट
4.भांड,
5.नट,
6. राणा,
7.गुंबद
8. दोहली,
9. मोगिया (मोग्या),
10. बाबरिया,
11. बेदिया,
12. बगरिया,
13. सिरकीवाला,
14. चौबदार
15. जो व्यक्ति अवैध शराब के उत्पादन / बिक्री / भंडारण में शामिल है
और जिला समिति द्वारा इस तरह के काम के रूप में पहचाना जाता है
अंत्येष्ठि अनुदान योजना
1. ऐसे व्यक्ति जिनकी दुर्घटना या सामान्य वजह से मृत्यु हो गई हो,
उनका अंतिम संस्कार राजस्थान में किया जाना है ऐसे व्यक्ति इस योजना के
पात्र होंगे|
पालनहार योजना
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. पालक परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी
चाहिए।
3. 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे जिनके माता-पिता हैं:-
(i) कुष्ठ रोगी।
(ii) विकलांग/विशेष रूप से सक्षम।
(iii) तलाकशुदा मां।
(iv) विधवा या परित्यक्त।
(v) एड्स या एचआईवी रोगी।
(vi) एक निराश्रित विधवा/पेंशनभोगी।
(vii) पुनर्विवाहित विधवा मां।
(viii) "नाता" माँ के बच्चे (केवल तीन बच्चे)
(ix) अनाथ बच्चे के अभिभावक
(x) या तो मृत्यु/कैद या आजीवन कारावास
पन्नाधाय जीवन अमृत योजना-छात्रवृत्ति
1. बीमित सदस्य के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले
बच्चे पात्र हैं।
2. इस योजना के तहत बच्चों के माता-पिता का बीमा होना आवश्यक है|
3. परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र
नहीं होंगे।
महिला स्वसिधा योजना
निम्नलिखित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं: -
1. विधवा या परित्यक्त।
2. जो बीते समय में कैदी रह चुका है और परिवार ने उसे छोड़ दिया है।
3. प्राकृतिक आपदा का शिकार।
4. सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं
5. वे महिलाएं और लड़कियां जो यौन हिंसा की शिकार हुई हैं, या
वेश्यावृत्ति के पेशे से मुक्त हो चुकी हैं।
6. आतंकवाद की शिकार हुई महिलाएं।
7.मानसिक विकलांगता (ऐसे मामले जिनमें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता
नहीं है)।
8. एचआईवी संक्रमित महिलाएं।
गढ़िया लुहार कच्चा माल योजना
1.आवेदक गाड़िया लुहार जाति का हो ।
गढ़िया लुहार महाराणा प्रताप गृह निर्माण योजना
1. जिस परिवार में पति/पत्नी के पास में स्वयं का मकान नहीं है तथा
उसने विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रार्थना-पत्र देकर
अनुदान की मांग की है।
2. जिस व्यक्ति के पास भूमि का नियमानुसार पट्टा हो।
अंतरजातीय विवाह - डॉ सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह
प्रोत्साहन योजना
1. आवेदक में एक सामान्य वर्ग का होना चाहिए और दूसरा अनुसूचित जाति का
होना चाहिए।
2. आवेदन करते समय आवेदक की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
3. आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
4. युगल ऐसी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
5. पुनर्विवाह का कोई मामला नहीं होना चाहिए।
6. जोड़े इस योजना के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्होंने अपनी शादी के एक
साल के भीतर योजना के लिए आवेदन किया हो।
सहयोग एवं उपहार योजना - पिता
1 आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु. 50 हज़ार से अधिक ना हो|
3. कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक हो|
4 .योजन का लाभ एक परिवार से केवल 2 कन्या को ही मिलेगा|
सहयोग एवं उपहार योजना - विधवा माँ
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु. 50 हज़ार से अधिक ना हो|
3. कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक हो|
4. योजन का लाभ एक परिवार से केवल 2 कन्या को ही मिलेगा|
सहयोग एवं उपहार योजना - विधवा संरक्षक
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु. 50 हज़ार से अधिक ना हो|
3. कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक हो|
4. योजन का लाभ एक परिवार से केवल 2 कन्या को ही मिलेगा|
5. विधवा महिला के परिवार में कोई भी सदस्य 25 वर्ष से अधिक का ना
हो|
6. विधवा महिला की कन्या के प्रकरण में महिला ने पुनर्विवाह ना किया
हो|
सहयोग एवं उपहार योजना - संरक्षक
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
2. आवेदक की वार्षिक आय रु. 50 हज़ार से अधिक ना हो|
3. कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक हो|
4. योजन का लाभ एक परिवार से केवल 2 कन्या को ही मिलेगा|
विधवा विवाह उपहार योजना
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. पुनर्विवाह के बाद जोड़े को तीन साल से अधिक समय तक राजस्थान में
रहना चाहिए।
3. इस योजना के अस्तित्व में आने से पहले विधवा महिलाओं को
पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए था।
4. विधवा महिला की आयु 18-50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
5. आवेदक महिला विधवा पेंशन के लिए पात्र होनी चाहिए।
6. विधवा महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी/निजी नौकरी
में नहीं होना चाहिए।
पालनहार योजना - विशेष योग्यजन
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. पालक परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी
चाहिए।
3. बच्चे (0 से 18 वर्ष की आयु के) जो 40% विकलांग हैं या जिनके पास
न्यूमोकोनियोसिस सर्टिफिकेट है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
देवनारायण छात्रा साइकिल योजना
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी
चाहिए।
3. यह योजना केवल नौवीं कक्षा की छात्राओं के लिए है, जो राजस्थान
के सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं।
4. आवेदक लड़की एसबीसी समुदाय की होनी चाहिए या
5. आवेदक बालिका बंजारा, बलदिया, लबाना-गड़िया लोहार, गडोलिया, गुजर
गुर्जर, रायको, रेबारी (देबासी) गडरिया (गदरी, गयारी) समुदाय की होनी
चाहिए।