Sarkari Yojana 2021 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग योजना

राजस्थान सरकार की नई योजना 2021

राजस्थान सरकार की नई योजना 2021 मे आप सभी का तह दिल से स्वागत हैं आज हम भारत सरकार व राज्य सरकार से जुडी स्वास्थ्य विभाग से जुडी योजनाओ के बारे मैं आपको बता रहे हैं
चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग योजना हिंदी
National Health Mission

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग योजना

    आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना


    नाम आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (AB-MGRSBY) 
    किसने लांच की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
    किसका पार्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
    घोषणा हुई 29 अगस्त
    ऑफिसियल लांच सितम्बर
    लाभार्थी गरीब परिवार
    पोर्टल health.rajasthan.gov.in
    हेल्पलाइन नंबर 14555, 1800111565

    आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवार की पात्रता की पहचान दोनों प्रकार के लाभार्थी परिवारों की पहचान भामाशाह कार्ड ( जन आधार कार्ड ) के माध्यम से ही किये जाने का प्रावधान किया गया है । 
    इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के पात्र 
    • लाभार्थी परिवारों को जन आधार कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करना होगा ,
    • उनके भामाशाह कार्ड ( जन आधार कार्ड ) पर SECC का हॉउस होल्ड नम्बर सीड़ कराना होगा , ताकि भामाशाह कार्ड ( जन आधार कार्ड ) के माध्यम से लाभार्थी परिवार की पहचान हो सके
    • समस्त लाभार्थी परिवारों का वॉलेट भामाशाह कार्ड ( जन आधार कार्ड ) पर ही संधारित किया जा सके । 

    परिवार की पात्रता की पहचान निम्न तीन प्रकार से की जा सकेगी 

    i . भामाशाह कार्ड ( जन आधार कार्ड ) की संख्या से भामाशाह कार्ड ( जन आधार कार्ड ) की संख्या योजना के सॉफ्टवेयर में डालने पर परिवार की स्थिति निम्न चार प्रकार की हो सकती है 
    • परिवार केवल NFSA के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी हैं , SECC का लाभार्थी नहीं है ।
    • लाभार्थी परिवार की पहचान परिवार की मुखिया के जन आधार कार्ड के माध्यम से ही की जानी है । सॉफ्टवेयर में जन आधार कार्ड नम्बर डालने पर यदि परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत पात्रता रखता है , तो परिवार का विवरण नीचे प्रदर्शित होगा , जिसमें से मरीज को चिन्हित किया जाना है । जैसा की पूर्व में होता था

     ii . परिवार NFSA एंव SECC दोनों के लिए पात्र लाभार्थी हैं । 

    • सॉफ्टवेयर में जन आधार कार्ड नम्बर डालने पर यदि परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ( NFSA / SECC अथवा दोनों ) के तहत पात्रता रखता है तो परिवार NFSA में ही प्रदर्शित होगा एवं परिवार का विवरण नीचे प्रदर्शित होगा , जिसमें से मरीज को चिन्हित किया जाना है । 
    • भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में पूर्व से ही लाभार्थी परिवार के भामाशाह कार्ड ( जन आधार कार्ड ) में यदि AB - PMJAY में उसी परिवार के वर्णित अतिरिक्त व्यक्ति का नाम जुड़वाना हो , तो इस स्थिति में ई - मित्र केन्द्र पर नाम जुड़वाना होगा ।
      1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत परिवार की पहचान की गई है|
        2. सामाजिक , आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर चयनित लाभार्थी परिवार|

        आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य दस्तावेज़

        स्थानीय प्रमाण पत्र
        राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है अतः इसके लिए एक सत्यापित प्रमाण पत्र लगाना भी जरूरी होगा जो कि पंजीयन के समय जमा कराना होगा ।

        परिचय पत्र
        परिवार के मुखिया को अपना एक परिचय पत्र जमा कराना जरूरी है जिसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जैसे कार्ड सम्मिलित होंगे ।

        बीपीएल कार्ड
        योजना के भीतर गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा इसलिए उनका बीपीएल कार्ड जमा कराना जरूरी है ।

        यह भी पढ़े:- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन केसे करे ?

        चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

          चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनार्न्तगत पात्र परिवारो को दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है-
            1. निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।
              2.  850/-रू प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-राज्य के वें परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वें निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात्  850 रू प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

              यह भी पढ़े:- राजस्थान सरकारी योजनाएँ 2021(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

              मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

              योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Rajasthan)
              उद्देश्य हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाना
              वर्ष 202
              लाभार्थी राजस्थान निवासी
              योजना का लाभ 05 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा
              पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन
              आधिकारिक वेबसाइट https://health.rajasthan.gov.in/

              जहा तक मुझे अंदाजा हैं आपके मन मैं भी कुछ सवाल आ रहे है होंगे और मुझे लगता है की आपके सभी सवालो के जवाब आपको यहाँ मिल सकते हैं  


              मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अपना नाम कैसे देखें?

              • लाभार्थियों से संबंधित जानकारी देखने की प्रक्रिया
              • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
              • वेबसाइट के होम पेज पर आपको योजना का विवरण का विकल्प दिखाई देगा, अब आपको योजना के लाभार्थी के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

              चिरंजीवी योजना में कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है?

              • कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी तक का पूरा खर्च चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में कवर किए जाने का दावा हुआ 
              • इसी स्वास्थ्य योजना को लागू करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे देश की सरकारों के बीच अपनी योजना से दबाव बनाने की बात तक की

              चिरंजीवी योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?

              • अपनी फॉर्म स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
              •  यहाँ पर आपके सामने होम पेज खुल हुआ होगा । 
              • होम पेज पर आपको ” रजिस्ट्रेशन की स्थिति खोजे” के सेक्शन में जाना होगा । 
              • यहाँ आपको अपना जन आधार नंबर दर्ज करना होगा ।
              • उसके बाद आपको आपकी पंजीकरण संबंधित सारी जानकारी आपके सामने दिखाई देगी
              • आप यहां से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की रसीद या पंजीकृत प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर सकते है।

              मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना प्रीमियम का भुगतान कैसे करें?

              • मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना प्रीमियम का भुगतान करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की ई-मित्र सेंटर या आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा 
              • प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा।
              • अगर आपके पास पहले से पासवर्ड नही है तो फिर आपको ई-मित्र सेंटर पर ही जाने का विकल्प चुनना चाहिए।

              चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या?

              • सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया जो इस प्रकार है: 18001806127

              मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज

              • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
              • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए।
              • मोबाइल नंबर
              • आधार कार्ड – Aadhar Card
              • बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
              • निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof – Domicile)
              • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ( clear)
              • आय प्रमाण पत्र (Income Proof Certificate)
              • राशन कार्ड

              चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान आवेदन की तारीख

              मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन दिनांक 1 अप्रैल 2021
              चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रजिस्ट्रेशन की आखरी तारीख 30 अप्रैल 2021
              लाभ लेने की तिथि तथा प्रभावी कार्य दिवस 01 May, 2021 या पंजीकृत होने से अगले महीने की 1 तारीख के बाद 
              मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पंजीकरण अंतिम तिथि 31 मई 2021 (Extended)

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