राजस्थान सरकारी योजनाएँ 2021 (उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग योजना)


उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग योजना
उच्च और तकनीकी शिक्षा

उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग 
योजना

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनामुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना पात्रता नियम
1. आवेदकों को 12 वीं कक्षा में 60 % अंक प्राप्त करने चाहिए और विभाग द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में भी नाम होना चाहिए |
2. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
4. छात्र राजस्थान के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी उच्च/तकनीकी संस्थानों में नियमित होना चाहिए।
5.यदि छात्र/छात्रा विकलांग है तो, चिकित्सा विभाग द्वारा गठित बोर्ड से 40% या उससे अधिक विकलांगता का, प्रमाण पत्र होना चाहिए।

विधवा / परित्यक्त मुख्यमंत्री बी एड संबल योजना

    विधवा /परित्यक्ता मुख्यमंत्री बी एड संबल योजना पात्रता के नियम
    1. ऐसी महिला जो विधवा/परित्यक्ता हो |
    2. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोत्रों से रूपये 2.50 लाख से अधिक ना हो |
    3. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो |
    4. महिला जो राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी एड के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हों योजना की पात्र होंगी |

    आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति

      1. आवेदक ने माध्यमिक परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
      2. आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय रुपये 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
      3. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
      4. इस योजना के लिए 1200 पुरस्कार अंक आरक्षित हैं।

      महिला योग्यता छात्रवृति

        1. आवेदक ने वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
        2. आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) रुपये से 1.00 लाख अधिक नहीं होनी चाहिए।
        3. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
        4. केवल महिला छात्रा ही योजना के लिए पात्र होंगी।
        5. इस योजना के लिए 1200 पुरस्कार अंक आरक्षित हैं।

        उर्दू छात्रवृति

          1. पूर्व परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
          2. उर्दू विषय (electives) स्नातक स्तर पर अध्ययनरत हो।
          3. स्नातक स्तर पर द्वितीय क्ष्रेनी में उत्त्रिर्ण होना अनिवार्य है।
          4. केवल महिला छात्रा ही योजना के लिए पात्र होंगी।
          5. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

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