Sarkari Yojana 2023 | अल्पसंख्यक विभाग योजना

राजस्थान सरकार की नई योजना 2023

राजस्थान सरकार की नई योजना 2023 मे आप सभी का तह दिल से स्वागत हैं आज हम भारत सरकार व राज्य सरकार अल्पसंख्यक विभाग से जुडी योजनाओ के बारे मैं आपको बता रहे हैं

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

राजस्थान सरकार की नई योजना 2023
MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

अल्पसंख्यक विभाग योजना

    अल्पसंख्यक छात्रावास की सुविधा

    •  छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रा के माता-पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    •  छात्रावासों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को पिछली परीक्षा में 50% अंक लाना अनिवार्य है।
    • 10 प्रतिशत प्रवेश अनाथों, विधवाओं और मिनाक समाज की विकलांग महिलाओं को दिया जाएगा।
    • यदि आप शिक्षा के साथ-साथ कोई व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं तो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
    • आवासीय विद्यालय में प्रवेशित छात्रों को पूर्णतया निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा के साथ कपडे , जूते , तेल , साबून , तौलिया आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी।

    अल्पसंख्यक छात्रावास की सुविधा योजना हेतु दस्तावेज

    • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
    • गत वर्ष की अंक तालिका
    • विद्यार्थी का स्कूल कॉलेज का परिचय पत्र
    • आधार कार्ड इत्यादि

    अल्पसंख्यक छात्रावास की सुविधा योजना के लिए आवेदन केसे करे?

    • सबसे पहले विद्यार्थी  विभागीय वेबसाईट  https://minority.rajasthan.gov.inसे आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर अथवा कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी , सावित्री कन्या छात्रावास भवन द्वितीय तल , अजमेर से प्राप्त करें ।
    • पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन मय आवश्यक दस्तावेजों को कार्यालय की ई - मेल आईडी ajmr.mino@gmail.com पर अपलोड कर भेज सकते है
    • कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्शिः भी जमा कराये जा सकते है। 

    यह भी पढ़े:- Sarkari Yojana 2023(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग योजना)

    अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र

    • राजस्थान के अल्पसंख्यक वर्ग का मूल निवासी है।
    • यदि आवेदक मूल रूप से राजस्थान राज्य से बहार किसी अन्य राज्य का निवासी है तथा माइग्रेट होकर रोज़गार आदि प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहा है तथा मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो उस व्यक्ति की संतान को राजस्थान राज्य में जन्म के आधार पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने केलिए आवेदन हेतु पात्रता होगी|
    • यदि आप भारत या राजस्थान सरकार के किसी अन्य जाति प्रमाण पत्र का लाभ ले रहे हैं, तो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

    अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र कैसे बनता है?

    • एमित्र (Emitra) के माध्यम से आवेदन करें
    • निकटतम ई-मित्र, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर भी कहा जाता है, पर जाएँ।
    • आवेदन भरें
    • आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
    • ई-मित्र संचालक आवेदक नंबर के साथ एक रसीद जारी करेगा और आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर sms और आपकी मेल आईडी पर मेल भी आएगा। आवेदन की प्रगति sms के माध्यम से भी अपडेट की जाएगी।

    अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं?

    • विभाग के अनुसार भारत सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

    अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ?

    • अल्पसंख्यक संस्कृत के दो शब्दों अल्प यानि थोड़ा (या कम) एवं संख्या इस सामासिक शब्द का अर्थ होता है दूसरे समूहों की तुलना में कम संख्या में होना। और अल्पसंख्यक को मराठी में "अल्पसंख्याक" बोलते है।

    अल्पसंख्यक आरक्षण कितना है?

    • धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के पास भी अपने विशेष धर्मों के लिए 50% आरक्षण है। केंद्र सरकार ने अनेक मुसलमान समुदायों को पिछड़े मुसलमानों में सूचीबद्ध कर रखा है, इससे वे आरक्षण के हकदार होते हैं।

    अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का फोर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते है (click Here)

    अल्पसंख्यक-अनुप्रति योजना

    अल्पसंख्यक विभाग ने अनुप्रति योजना के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। योजना के तहत सरकार की ओर से 10 हजार से 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक पिछले 5 वर्षों में जिले के 34 विद्यार्थियों को 7.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। 

    • आवेदक राजस्थान के अल्पसंख्यक वर्ग का मूल निवासी है।
    • आवेदक राज्य सेवा में पदस्थापित नही होना चाहिए।
    • आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो तथा आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में हो।
    • यदि आप भारत सरकार या भारत सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं, तो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

    • अल्पसंख्यक-अनुप्रति योजना के लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्ते रखी हैं 

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