What is the new scheme in Rajasthan 2023? top 10 State Govt Scheme in rajasthan

 विशेष योजना  

 सुकन्या समृद्धि योजना

    1. बालिका की आयु सीमा 10 वर्ष से कम हो|
      2. केवल बालिका लाभार्थी हो|
        3. राजस्थान राज्य की मूल निवासी हो|
          4. बालिकाओं के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है।
            5. एक बालिका के प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक को केवल दो बालिकाओं के लिए खाता खोलने की अनुमति है|
              6. खाता न्यूनतम 250 रुपये से खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा किया जाना चाहिए और अधिकतम 1,50,000 लाख रुपये है|
                7. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कुल जमा राशि का 50% तक, शिक्षा खर्चों को पूरा करने के लिए खाताधारक को एक निकासी की अनुमति है|
                  8. खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरा होने पर या खाता धारक की शादी पर ही खाता परिपक्व होगा।



                  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

                    1 हेक्टेयर तक की भूमि जोत (स्वयं या संयुक्त) रखने वाले किसान।
                      2. राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो| अपात्र
                        1. सभी संस्थागत भूमि धारक।
                          2. किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से एक हैं ।
                            3. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक|
                              4. पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
                                5. केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ सरकार के अधीन स्थानीय निकायों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / क्लास IV के नियमित कर्मचारी) / ग्रुप डी कर्मचारी) ।
                                  6. सभी सुपरन्यूज़ड / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ / समूह डी कर्मचारी को छोड़कर) ।
                                    7. अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति|
                                      8. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर, पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।


                                       स्टैंड अप इंडिया योजना

                                        1. एससी / एसटी और / या महिला उद्यमी|
                                          2. 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हों ।
                                            3. उधारकर्ता किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान में डिफ़ॉल्टर ना हों ।
                                              4. योजना के तहत ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए उपलब्ध है। ग्रीन फील्ड से आशय निर्माण, सेवाओं, कृषि-संबंधित गतिविधियों या व्यापारिक क्षेत्र से है |
                                                5. लाभार्थी का यह पहला उद्यम हो ।
                                                  6. समहू गत उद्यमों के मामले में, 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण एससी / एसटी और / या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।



                                                  राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम


                                                  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 2.0/3.0)

                                                    1. 15 - 35 वर्ष आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा।
                                                      2. विशेष समूह जिसमें विकलांग व्यक्ति, अवैध व्यापार से पीड़ित व्यक्ति, मैला ढोने वाले, किन्नर, पुनर्वासित बंधुआ मजदूर जो 15-45 वर्ष की आयु के हो सकते हैं, पात्र हैं।
                                                        3. शैक्षिक योग्यता के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम/पाठ्यक्रम हैं।


                                                        नियमित कौशल विकास योजना

                                                          1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
                                                            2. आवेदक बेरोजगार हो|
                                                              3. स्कूल एवं कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र इस कार्यक्रम के लिए अपात्र होंगे|
                                                                4. आवेदक की आयु सीमा 15 से 45 वर्ष (पुरषों के लिए), 15-45 वर्ष (महिलाओं के लिए ) 15-45 वर्ष (दिव्यांग व्यक्ति के लिए ) और 15 से 50 वर्ष (कारावासी के लिए ) है|
                                                                  5. विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक पात्रता अलग –अलग है और यह पात्रता कोर्स की सूचि में समावेशित हैं|
                                                                    6. कारावासी प्रकरणों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये की ऐसे आवेदक की रिहाई की अवधि दो वर्ष से कम हो, अथवा उन्हें आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक स्तर से छूट है|


                                                                    दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (DDU-KVY)

                                                                      1. 15 - 35 वर्ष की आयु वर्ग के निर्धन ग्रामीण युवक|
                                                                        2. विशेष समूह जिसमे विकलांग व्यक्तियों, अवैध व्यापर से पीड़ित व्यक्तियों, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों , किन्नरों , पुनर्वासित किये गए बंधुआ मजदूरों जिनकी आयु 15-45 वर्ष तक हो सकती है, पात्र हैं|
                                                                          3. विभीन कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक पात्रता अलग –अलग है और यह पात्रता कोर्स की सूचि में समावेशित हैं|


                                                                          रोज़गार पारक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

                                                                            1. 15 - 35 वर्ष की आयु वर्ग के इच्छुक युवक|
                                                                              2. महिला की आयु सीमा 15-45 वर्ष|
                                                                                3. विशेष जनों के लिए आयु सीमा 15-45 वर्ष|
                                                                                  4. स्कूल एवं कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र इस कार्यक्रम के लिए अपात्र होंगे|

                                                                                  उद्योग विभाग


                                                                                  राजस्थान नमक मजदूर कल्याण सहायता योजना - लवण श्रमिक पंजीयन पत्र

                                                                                    1. ऐसी श्रमिक महिला एवं पुरूष जिनके पास योजनान्तर्गत जारी लवण श्रमिक पहचान पत्र हो।
                                                                                      2. 18 से 60 वर्ष के आयुवर्ग के बीच की सभी महिला एवं पुरूष।
                                                                                        3. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हों।


                                                                                        राजस्थान नमक मजदूर कल्याण सहायता योजना - लवण श्रमिक बीमा योजना

                                                                                          1. ऐसी श्रमिक महिला एवं पुरूष जिनके पास योजनान्तर्गत जारी लवण श्रमिक पहचान पत्र हो।
                                                                                            2. 18 से 60 वर्ष के आयुवर्ग के बीच की सभी महिला एवं पुरूष।
                                                                                              3. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हों।


                                                                                              गम बूट्स एवं गोगल्स का वितरण

                                                                                                1. ऐसी श्रमिक महिला एवं पुरूष जिनके पास योजनान्तर्गत जारी लवण श्रमिक पहचान पत्र हो।
                                                                                                  2. 18 से 60 वर्ष के आयुवर्ग के बीच की सभी महिला एवं पुरूष।
                                                                                                    3. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हों।


                                                                                                    साइकिल का वितरण

                                                                                                      1. ऐसी श्रमिक महिला एवं पुरूष जिनके पास योजनान्तर्गत जारी लवण श्रमिक पहचान पत्र हो।
                                                                                                        2. 18 से 60 वर्ष के आयुवर्ग के बीच की सभी महिला एवं पुरूष।
                                                                                                          3. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हों।


                                                                                                          चर्म प्रशिक्षण योजना

                                                                                                            1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो|
                                                                                                              2. आवेदक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जन जाति (ST), पिछड़ा वर्ग (Backward Community) या सामान्य वर्ग (Gen) से हो|
                                                                                                                3. आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष हो|
                                                                                                                  4. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम साक्षर हो|


                                                                                                                  मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

                                                                                                                    1. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उस से अधिक हो|
                                                                                                                      2. स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना तथा भागीदारी फर्म , एल .एल. पी एवं कम्पनी की सिथति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा|
                                                                                                                        अपात्रता
                                                                                                                          1. मांस , मदिरा , व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय |
                                                                                                                            2. विस्फोटक पदार्थ |
                                                                                                                              3. परिवहन वाहन जिसकी आन-रोड कीमत रूपये 10.00 लाख से अधिक हो |
                                                                                                                                4. पुन: चक्रित न किये जा सकने वाले पालिथीन व् पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद |
                                                                                                                                  5. भारत /राजस्थान सरकार द्वारा समय –समय पर प्रतिबंधित उत्पाद /गतिविधियाँ |

                                                                                                                                  बुनकर वर्किंग कैपिटल

                                                                                                                                    1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
                                                                                                                                      2. आवेदक के पास बुनकर पंजीकरण कार्ड होना चाहिए।


                                                                                                                                      Post a Comment

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