Sarkari Yojana 2023 |Directorate Specially Abled Department Scheme 2023 (निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग योजना 2023)

विशेष योग्यजन विभाग की सभी सरकारी योजनाये

निदेशालय विशेष योग्यजन
           निदेशालय विशेष योग्यजन   

निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग

    विशेष योग्यजन पेंशन योजना

    मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना पात्रता के नियम

    • किसी भी आयु के विशेष योग्य जन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन नि:शक्तता, कुष्ठ रोगी, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता , मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित हो|
    • ऐसे विशेष योग्य जन जो 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक विकलांग हो |
    • जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो |
    • जिसकी स्वयं एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से ) ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 48,000 तक एवं शहरी क्षेत्र में रूपये 60,000 तक हो|
    • विशेष रूप से विकलांग लोग, जिनका नाम केंद्रीय बीपीएल / राज्य बीपीएल या अंत्योदय परिवार में अंकित है, वे भी पात्र हैं।

    राष्ट्रीय पेंशन - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन

      इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना पात्रता के नियम

      • विशेष योग्यजन जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो |
      • जो 80 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित हो |
      • केन्द्रीय बीपीएल कार्ड धारी हो|

      सिलिकोसिस नीति - पुनर्वास सहायता

        • कोई व्यक्ति जो सिलिकोसिस से पीड़ित है और मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित है|
        • दूसरे राज्य के निवासी , जो राजस्थान राज्य के खदान में कार्यरत है अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित सिलिकोसिस पीड़ित है|

        सिलिकोसिस नीति - मृत्यु पर सहायता

          • कोई व्यक्ति जो सिलिकोसिस से पीड़ित है और मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित है|
          • दूसरे राज्य के निवासी , जो राजस्थान राज्य के खदान में कार्यरत है अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित सिलिकोसिस पीड़ित है|

          सिलिकोसिस नीति - न्यूमोकोनियोसिस पुनर्वास पेंशन

          • कोई व्यक्ति जो सिलिकोसिस से पीड़ित है और मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित है|
          • दूसरे राज्य के निवासी , जो राजस्थान राज्य के खदान में कार्यरत है अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित सिलिकोसिस पीड़ित है|

          सिलिकोसिस नीति - परिवार के निर्वाह के लिए प्रावधान

          • कोई व्यक्ति जो सिलिकोसिस से पीड़ित है और मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित है|
          • दूसरे राज्य के निवासी , जो राजस्थान राज्य के खदान में कार्यरत है अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित सिलिकोसिस पीड़ित है|

          सिलिकोसिस नीति - अंतिम संस्कार सहायता

          • कोई व्यक्ति जो सिलिकोसिस से पीड़ित है और मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित है|
          • दूसरे राज्य के निवासी , जो राजस्थान राज्य के खदान में कार्यरत है अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित सिलिकोसिस पीड़ित है|

          आस्था कार्ड योजना

          • राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो|
          • आवेदक 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित हो|
          • एक ही परिवार के दो विशेष योग्यजन व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे |

          मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना

          • राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो|
          • आवेदक 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित हो|
          इस योजना में आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और कागजात अपने पास पहले से ही तैयार रहें क्योंकि इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज इंटरनेट के माध्यम से अपलोड करने होंगे Divyang Free Cycle Yojana में आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं वह नीचे दिए गए है 

          • आवेदक का दिव्यांगता या विकलांगता का प्रमाण पत्र 
          • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 
          • आवेदक का स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर 
          • जो अभी तक स्कूली छात्र है उनका शिक्षण संस्थान के द्वारा दिया गया दिव्यांग प्रमाण पत्र 
          • आवेदक के बैंक पासबुक की छायाप्रति आवेदक का जाति प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड होना आवश्यक है आवेदक का जाति प्रमाण पत्र तथा स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है


          छात्रवृत्ति - विशेष योग्यजन

           विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना योजना के तहत देय लाभ छात्रवृति, फीस पुनर्भरण की आर्थिक सहायता

          पात्रता की शर्तें 

          • छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। 
          • छात्र/छात्राओं को गत वर्ष  कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो। 
          • आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्त्तता प्रमाण पत्र हो । 
          • छात्र/छात्रा के अभिभावक /संरक्षक का वार्षिक आय रूपये 2 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
          • राजस्थान का मूल निवासी हो। 
          • छात्र /छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति /भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वंयसेवी संस्था/ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो । 
          आवेदन कैसे करें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां संपर्क करें 
          सम्बन्धित जिला अधिकारी इस याेजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर विजिट करें। 

          मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

            • राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो|
            • आवेदक 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित हो एवं प्रमाण पत्र हो|
            • आवेदक अन्य किसी प्रकार की शासकीय योजना का लाभार्थी ना हो|
            • आवेदक की वार्षिक आय रु. 2.00 लाख से अधिक ना हो|
            • आवेदक किसी भी बैंक से आपात्र घोषित ना हुआ हो|

            सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना - विशेष योग्यजन

              • आवेदक पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 या अधिक होनी चाहिए।
              • आवेदक के पास विकलांगता प्रमाण-पत्र होना चाहिए, जो उसे सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग घोषित करे।
              • सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

              संयुक्त सहायता - विशेष योग्यजन

                • राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो।
                • आवेदक 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित हो।

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