दिव्यांगों के लिए बिज़नेस लोन दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना जानें आपको मिल सकता है कितना बिज़नेस लोन

राष्ट्रीय विकंलाग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी), नई दिल्ली

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना
Business Loan For Disabled Person

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना का विवरण

योजना प्रारम्भ : 1993-94 से लगातार
वित्त पोषित :केन्द्र
योजना का प्रकार : व्यक्तिगत

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को रियायती ब्याज दर पर स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। नेशनल हैन्डीकैप्ड फाईनेंस एण्ड डवलपमेन्ट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी), नई दिल्लीें के माध्यम से दिव्यांगजनों को स्वरोजगार व उच्च शिक्षा के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 

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दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के लिए आवश्यक पात्रता

कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, ऋ़ण लेने हेतु योग्य है-

  • आवेदक राजस्थान का निवासी हो।
  • आवेदक 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग हो। (मेडीकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर)
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो ।
  • संबंधित शेैक्षिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता और अनुभव।

      नोटः- मानसिक विमंदता से संबंधित मामलों में आयु को 18 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष करते हुए छूट दी गई है।

एनएचएफडीसी की ऋण योजनाएंः- निगम द्वारा दिव्यांगजनों को आय जनित स्वरोजगार एवं शैक्षिक/तकनीकी/व्यवसायिक षिक्षा हेतु एनएचएफडीसी की दिव्यांगजन स्वावलम्बन योजना के तहत 50,000 रूपये से अधिकतम 50.00 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना में ब्याज दर क्या हैं?

सावधिक ऋण ब्याज दर

  • 50,000/- रुपये तक 5:
  • 50,000/- रु0 से अधिक और 5.00 लाख रु0 तक। 6:
  • 5.00 लाख से अधिक और 15.00 लाख रु0 तक 7:
  • 15.00 लाख से अधिक और 30.00 लाख तक 8:
  • 30.00 लाख से अधिक और 50.00 लाख तक 9:
  • व्यावसायिक/शैक्षिक/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ऋण के लिए। 7:

ऋण की अधिकतम पुर्नभुगतान अवधि 10 वर्ष है।  

मेरोटोरियम अवधि 3 माह है। 

जो ऋणी समय पर ऋण की अदायगी करेगें 50 प्रतिशत के बाद एक प्रतिशत एवं शत-प्रतिशत अदायगी पर फिर एक प्रतिशत अर्थात कुल दो प्रतिशत की छूट देय है।  

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दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के लिए आवेदन कैसे करें 

  • आवेदन का माध्यम : ऑनलाइन
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम :ई-मित्र
  • आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
  • राष्ट्रीय विकंलाग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी), नई दिल्ली के लिए आवेदन निःशुल्क है।

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ 

राष्ट्रीय विकंलाग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी), नई दिल्ली के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  • जाति प्रमाण पत्र की प्रति*
  • आय प्रमाण पत्र की प्रति*
  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
  • अन्य दस्तावेज* : divyangjan certificate

नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |

 दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना मे लाभार्थी को देय लाभ 

  • लाभार्थी को मिलने वाली का विवरण:-डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियो के खाते में राशि स्थानातरित की जाती है।
  • प्रदान करने का माध्यम :-डीबीटी
  • भुगतान विवरण की विधि :- ऑनलाइन
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दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के बारे में अन्य जानकारी

योजना में देय सुविधा - मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख तक के व्यवसाय में लागत राशि का 50 प्रतिशत अनुदान जो कि अधिकतम रु0 50,000/- होगा, अर्थात रु0 5.00 लाख (अधिकतम) की लागत राशि वाले स्वरोजगार/व्यवसाय हेतु रु0 50,000/- अथवा इकाई लागत राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराने के पश्चात दिया जावेगा।



नोट: योजना अपडेशन कार्य प्रगति पर है!

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