मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपयं 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है।
बी.पी.एल./अंत्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।
2 अक्टूबर 2021 से पेंषन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना मे आर्थिक सहायता
- 18 से 55 वर्ष तक की महिलाओं को 500 रुपए प्रतिमाह
- 155 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 750 रुपए प्रतिमाह
- 60 से 75 वर्ष तक की महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह
- 75 से अधिक वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना अब तक
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में
- 7945 करोड़ रुपए व्यय कर 17.59 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है।
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना आवेदन पात्रता
• योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला आवेदन कर सकती हैं।
• आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
• प्रार्थी की वार्षिक आय 48 हजार रुपए से कम होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
| आवेदन का माध्यम : | ऑनलाइन |
| ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम : | ई-मित्र, मोबाइल एप, योजना वेबसाइट |
| आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। | |
| आवेदक मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। | |
| मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रूपये निर्धारित है। जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है। | |
