मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के बारे में आज हम आपको बताएँगे। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./ अंत्योदय/ आस्थाकार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है। 2 अक्टूबर 2021 से पेंषन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वित्त पोषित :
राज्य
योजना का प्रकार : व्यक्तिगत
योजना का संचालन
| योजना प्रदायगी की अवधि/समय : | 90 दिन |
| योजना के नामित अधिकारी : | अतिरिक्त निदेशक |
| प्रथम अपीलीय प्राधिकारी : | जिला कलेक्टर |
| द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी : | निदेशक |
पात्रता
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
| 1. वृद्धावस्था |
आवेदन कैसे करें
आवेदन करने के लिए, आप ई-मित्र, मोबाइल एप, योजना वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ध्यान दें कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए 33 रुपये का आवेदन शुल्क होता है। आप इसे ई-मित्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं। हम सलाह देते हैं कि आप मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। संभवतः, आपको कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करना हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार सुनिश्चित करती है कि समस्याओं को हल करने के लिए सहायता मिलती है। समस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको मासिक पेंशन मिलेगी। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी समस्याओं को सुलझाने में हमारी सरकार की मदद मिलती है। आवेदक मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
समर्थन दस्तावेज़
वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए कुछ दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं, जिनकी सही प्रक्रिया से प्रस्तुति आपकी पेंशन की प्रक्रिया को आसान बनाएगी।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- आधार कार्ड की प्रति*
- जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |
लाभार्थी को देय लाभ
लाभार्थी को मिलने वाली का विवरण: Bank Account/Money Order/Post office Account
प्रदान करने का माध्यम: डीबीटी
भुगतान विवरण की विधि: Bank Account/Money Order/Post office Account
भुगतान का तरीका: 1 मासिक किश्तों में 1 महीनों तक देय।