मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
CM Special Yogjan Samman Pension Scheme
(योजना प्रारम्भ : 29-11-1965)(वित्त पोषित :राज्य)(योजना का प्रकार : व्यक्तिगत)
| मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना |
पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार ने विकलांग व्यक्तिओं के लिए एक नई पहल की है। इस पहल के तहत, किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो विभिन्न विकलांगताओं से पीड़ित है, प्रति माह रूपये 60000/- तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार को सरकारी जन आधार पोर्टल पर जाकर मेटा डेटा का उपयोग करना होगा। उम्मीदवार को किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्राप्त होने वाले स्वीकृति पत्र के साथ-साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सुमिशन करनी होगी। पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता में, राजस्थान में मूल निवासी होना एक महत्वपूर्ण मापदंड है।
योजना का संचालन
- योजना प्रदायगी की अवधि/समय : 90 दिन
- योजना के नामित अधिकारी : अतिरिक्त निदेशक
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी : जिला कलेक्टर
- द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी : निदेशक
पात्रता
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
1. दिव्यांग
आवेदन कैसे करें
- आवेदन का माध्यम : ऑनलाइन
- ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम : ई-मित्र, मोबाइल एप, योजना वेबसाइट
- आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- आवेदक मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रूपये निर्धारित है। जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है।
xx
समर्थन दस्तावेज़
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- आधार कार्ड की प्रति*
- जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |



