पन्नाधाय जीवन अमृत योजना Pannadhay Jeevan Amrit Yojana Rajasthan

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

विभाग:सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अन्तर्गत संचालित केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के स्थान पर केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप चयनित बी.पी.एल. परिवारों तथा आस्था कार्डधारी परिवारों को बीमा लाभ दिये जाने हेतु पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) संचालित की जा रही थी। भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.05.2017 एवं मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयुवर्ग के बीमा किये जाने वाले सदस्यों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत एवं 51 वर्ष से 59 वर्ष के आयुवर्ग के बीमा किये जाने वाले सदस्यों का पूर्व की भांति पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) के तहत सम्मिलित किये जाने का निर्णय किया गया है।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना
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पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का संचालन

  • योजना के नामित अधिकारी : अतिरिक्त निदेशक

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना पात्रता

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-

  •  गरीबी रेखा से नीचे


पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का आवेदन कैसे करें

  • आवेदन का माध्यम : ऑफलाइन
  • पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।

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पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  • आधार कार्ड की प्रति
  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
  • बैंक पासबुक की प्रति

नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |
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पन्नाधाय जीवन अमृत योजना लाभार्थी को देय लाभ

  • लाभार्थी को मिलने वाली का विवरण:Bank Account
  • प्रदान करने का माध्यम:डीबीटी
  • भुगतान विवरण की विधि :Online in Bank Account
  • भुगतान का तरीका:एक बारीय पूर्ण सहायता :One time (fully)

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