लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

योजना प्रारम्भ : 01-03-2019
वित्त पोषित :
राज्य
योजना का प्रकार : व्यक्तिगत

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान ने घोषणा की थी कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त वृद्ध किसानों को भी वृद्धावस्था पेंशन योजना में सम्मिलित किया जायेगा। घोषणा के क्रम में राज्य सरकार ने राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम- 2019 को दिनांक 23.02.2019 को जारी किये गये हैं, जो दिनांक 01.03.2019 से प्रभावी हैं। 

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा सीमान्त वृद्ध किसानों को भी वृद्धावस्था पेंशन योजना

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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा सीमान्त वृद्ध किसानों को भी वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन

  • योजना प्रदायगी की अवधि/समय : 90 दिन
  • प्रथम अपीलीय प्राधिकारी : जिला कलेक्टर
  • द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी : निदेशक
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा सीमान्त वृद्ध किसानों को भी वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-

1. किसान 2. वृद्धावस्था

As Per Rules

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा सीमान्त वृद्ध किसानों को भी वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें

  • आवेदन का माध्यम : ऑनलाइन
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम : ई-मित्र, मोबाइल एप, योजना वेबसाइट
  • आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रूपये निर्धारित है। जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है।
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा सीमान्त वृद्ध किसानों को भी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

    राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • आधार कार्ड
    • जन-आधार कार्ड
    • भामाशाह कार्ड
    • मोबाइल नंबर
    • पासपोर्ट साईज की फोटो
    • बैंक खाता की पासबुक
    • ईमेल आयडी
    • योजना का आवेदन पत्र
    • पहचान पत्र
    • निवास का प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |

    राजस्थान सामाजिक सुरक्षा सीमान्त वृद्ध किसानों को भी वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभार्थी को देय लाभ

    • लाभ: लाभार्थी को मिलने वाली का विवरण Bank Account/ Money Order/ Post Office Account
    • प्रदान करने का माध्यम डीबीटी
    • भुगतान विवरण की विधि : Bank Account/ Money Order/ Post Office Account
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    News

    राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना
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    FAQ’s – Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Scheme

    Q:- लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना कब शुरू हुई ?

    Ans:- राजस्थान सरकार द्वारा 01-03-2019 को लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है.

    Q:- लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना क्या है ?

    Ans:- राजस्थान सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना 2023 को शुरू करने का मुख्य उदेश्य राज्य के सभी लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक को आर्थिक सहायता के रूप में बुढ़ापे में हर महीने पेंशन प्रदान करना है.

    Q:- वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है ?

    Ans:- किसानो को सरकार द्वारा बुढ़ापे में अपना जीवन यापन करने के लिए 55 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु के लिए 750 रुपए तक की पेंशन दी जाती है. लेकिन 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन देने का प्रावधान है.

    Q:- वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

    Ans:- आवेदक राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

    Q:- वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना में आवेदन शुल्क कितना है ?

    Ans:- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रूपये निर्धारित है. जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है.

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